हत्या के प्रयास मामले में अभियुक्त को 5 वर्ष का सश्रम कारावास
सारण (बिहार): वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय, सारण के अनुसार जिले में गंभीर अपराधों के त्वरित निष्पादन को लेकर वर्ष 2026 में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश के आलोक में चिन्हित कांडों में साक्ष्यों का ससमय संकलन एवं न्यायालय में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जा रही है।
इसी क्रम में दिनांक 23.02.2026 को माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अनिल कुमार भारद्वाज, सारण द्वारा मुफस्सिल थाना कांड संख्या-556/20, दिनांक 21.12.2020, धारा-341/323/324/307/504/34 भा०द०वी० (सत्रवाद संख्या-340/21) में एक अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई।
माननीय न्यायालय ने धारा-307/34 भा०द०वी० के तहत 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2,000 रुपये अर्थदंड तथा धारा-323 भा०द०वी० के तहत 3 माह का कारावास एवं 200 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में अभियुक्त को 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
उक्त कांड में अनुसंधानकर्ता द्वारा गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान पूर्ण कर मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से डॉक्टर एवं अनुसंधानकर्ता सहित कुल 5 साक्षियों की गवाही कराई गई। मामले में अपर लोक अभियोजक श्री प्रियरंजन सिन्हा ने प्रभावी पैरवी की।
सजायाफ्ता अभियुक्त का विवरण :
शत्रुघन महतो, पिता- जितन महतो, निवासी- बड़ा करिंगा, थाना- मुफस्सिल, जिला- सारण।
सारण पुलिस ने बताया कि गंभीर कांडों में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु आगे भी लक्षित कार्रवाई जारी रहेगी।

