बड़ा फैसला: 48 निजी विद्यालयों को ट्यूशन फीस भुगतान की स्वीकृति
सारण (बिहार): शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की ट्यूशन फीस प्रतिपूर्ति को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में शैक्षणिक सत्र 2019-20 से 2023-24 तक के ट्यूशन फीस क्लेम भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में कुल 50 निजी विद्यालयों के क्लेम की जांच रिपोर्ट पर विचार किया गया, जिसमें 48 विद्यालय अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पाए गए, जबकि दो विद्यालयों के क्लेम को अस्वीकृत कर दिया गया।
जिला एवं अनुमंडल स्तर के वरीय पदाधिकारियों द्वारा की गई जांच में यह पाया गया कि दो विद्यालयों ने छात्र-छात्राओं के अभिभावकों से ट्यूशन फीस के अतिरिक्त पोषाक एवं पुस्तक की राशि भी ली थी, जो अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध है। स्पष्ट किया गया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत संबंधित विद्यालय केवल ट्यूशन फीस का ही क्लेम कर सकते हैं तथा अधिनियम के अंतर्गत नामांकित बच्चों को निःशुल्क पोषाक एवं पुस्तक उपलब्ध कराना विद्यालय की जिम्मेदारी है।
बैठक में यह भी बताया गया कि इस अधिनियम के तहत स्वीकृत निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटें कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों के लिए आरक्षित रहती हैं, जिनके नामांकन हेतु ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं संबंधित डीपीओ भी उपस्थित रहे और अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया गया।

