सारण: दहेज हत्या मामले में महिला अभियुक्त को 07 वर्ष का सश्रम कारावास और अर्थदण्ड की सजा
सारण (बिहार): सारण जिले में दहेज हत्या के एक गंभीर मामले में माननीय न्यायालय ने आज 24 नवंबर 2025 को महिला अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए 07 वर्ष का सश्रम कारावास और 10,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई। यदि अर्थदण्ड की राशि जमा नहीं की जाती है तो अभियुक्त को अतिरिक्त 06 माह का सश्रम कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा धारा 04 दहेज अधिनियम के तहत अभियुक्त को 01 वर्ष का साधारण कारावास और 2,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा भी दी गई।
मामला मशरख थाना कांड संख्या 112/08, दिनांक 08.08.2008 का है। अनुसंधानकर्ताओं ने गुणवत्तापूर्ण जांच कर सभी साक्ष्यों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अभियोजन की तरफ से कुल 07 साक्षियों ने गवाही दी, जिसमें डॉक्टर और अनुसंधानकर्ता शामिल थे। अपर लोक अभियोजक श्री दिनेश्वर कुमार कौशिक ने अभियोजन की तरफ से पक्ष रखा।
सारण पुलिस ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के अनुसार जिले में गंभीर अपराध के मामलों को चिन्हित कर न्यायालय में समयबद्ध विचारण कराया जा रहा है। सारण पुलिस भविष्य में भी ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई और अभियुक्तों को सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत रहेगी।
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