सारण पुलिस की अपराध गोष्ठी: वरीय पुलिस अधीक्षक ने दिए सख्त निर्देश (Saran Police Crime Meeting Held, SSP Issued Strict Guidelines)
सारण (बिहार): वरीय पुलिस अधीक्षक, सारण (Senior Superintendent of Police, Saran) की अध्यक्षता में आज दिनांक 09 अक्टूबर 2025 को समाहरणालय सभागार (Collectorate Auditorium) में सितंबर माह की अपराध गोष्ठी (Crime Review Meeting) आयोजित की गई। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (Sub-Divisional Police Officers), पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय, साइबर व यातायात), अंचल पुलिस निरीक्षक (Circle Inspectors), थानाध्यक्ष (Station House Officers), सभी शाखा प्रभारी (Branch Incharges) तथा अभियोजन पदाधिकारी उपस्थित रहे।
इस अवसर पर जिलाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (District Magistrate cum District Election Officer), सारण ने भी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections 2025) की तैयारियों को लेकर सभी पुलिस पदाधिकारियों को विशेष दिशा-निर्देश (Special Instructions) दिए।
गोष्ठी में वरीय पुलिस अधीक्षक (SSP) द्वारा विधि-व्यवस्था (Law and Order), अनुसंधान की गुणवत्ता (Investigation Quality), लंबित मामलों के निष्पादन (Case Disposal), नागरिक केंद्रित पुलिसिंग (Citizen Centric Policing) के साथ-साथ विधानसभा चुनाव-2025, दीपावली (Diwali) एवं महापर्व छठ (Chhath Festival) को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु कई सख्त निर्देश दिए गए।
एसएसपी ने कहा कि विधानसभा चुनाव और आगामी पर्वों को लेकर सभी थानाध्यक्ष एवं पुलिस पदाधिकारियों को शांति समिति की बैठक (Peace Committee Meetings) आयोजित करने, निरोधात्मक कार्रवाई (Preventive Action) करने, लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध (Loudspeaker Ban) लागू करने तथा संवेदनशील क्षेत्रों (Sensitive Areas) को चिन्हित कर वहाँ पर्याप्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया गया है।
उन्होंने मतदान केंद्रों (Polling Stations) की सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने को कहा। जिले के सभी संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील केंद्रों की पहचान कर एरिया डोमिनेशन (Area Domination) और फ्लैग मार्च (Flag March) करने, साथ ही गश्ती दल (Patrolling Teams) और डायल-112 (Dial-112) को सक्रिय रखने का आदेश दिया गया।
एसएसपी ने यह भी निर्देश दिया कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा लागू निषेधाज्ञा (Prohibitory Orders) का अक्षरशः पालन कराया जाए तथा चुनाव संबंधी मामलों में बीएनएसएस (BNSS) की धारा-126 के तहत शीघ्र आरोप-पत्र (Charge Sheet) समर्पित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी व्यक्ति या समूह को हथियार लेकर जुलूस (Procession) या सभा (Public Gathering) में शामिल होने की अनुमति नहीं है, और इसका कड़ाई से अनुपालन कराया जाए।
अफवाहों (Rumours) एवं दुष्प्रचार (Misinformation) पर नियंत्रण के लिए पुलिस उपाधीक्षक (साइबर) (DySP Cyber) के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई है, जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग (Social Media Monitoring) करेगी और अफवाह फैलाने वालों पर कठोर कार्रवाई (Strict Action) करेगी।
मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने, संदिग्ध वाहनों की जांच में अवैध हथियार (Illegal Arms), शराब (Liquor) या असामाजिक तत्व (Anti-Social Elements) पाए जाने पर वाहन जप्त (Vehicle Seizure) कर दंडात्मक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया।
एसएसपी ने सभी थानाध्यक्षों को अंतर-जिला (Inter-District) और अंतर-राज्यीय सीमाओं (Inter-State Borders) पर विशेष चौकसी बरतने को कहा, ताकि चुनाव के दौरान किसी भी असामाजिक तत्व की गतिविधि पर रोक लगाई जा सके। यदि कोई व्यक्ति शराब का उपयोग कर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ धारा 135(सी) (Section 135(C)) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा अवैध शराब (Illegal Liquor), नकद (Cash), हथियार (Arms) या अन्य आचार संहिता उल्लंघन (Code of Conduct Violation) से संबंधित मामलों में लगातार छापामारी (Raids) अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।
सभी थानाध्यक्षों को अपने क्षेत्र के NDAL-ALIAS पोर्टल (NDAL-ALIAS Portal) से लाइसेंसधारी हथियारधारकों (Arms License Holders) की सूची प्राप्त कर उनके हथियार और कारतूस का सत्यापन (Verification) करने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही थानों में डायरी राइटिंग कैंप (Diary Writing Camp) लगाकर लंबित मामलों का निष्पादन करने और वारंटधारियों (Warrant Holders) की गिरफ्तारी हेतु विशेष S-Drive चलाने के निर्देश दिए गए।
अंत में सभी थानाध्यक्षों को थाना परिसर में शिकायत/सुझाव पेटी (Complaint/Suggestion Box) को रोजाना खोलकर जनता की शिकायतों का समाधान करने का निर्देश दिया गया।

