शुद्ध निर्वाचक सूची के लिए जिलाधिकारी ने जागरूकता रथ को दी हरी झंडी
सारण (बिहार): जिले में शुद्ध और स्वस्थ निर्वाचक सूची तैयार करने के उद्देश्य से शुक्रवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अमन समीर ने दावा-आपत्ति अवधि के प्रचार-प्रसार हेतु जागरूकता रथ को रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोई भी योग्य निर्वाचक सूची से वंचित न रह जाए, इसके लिए हर स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एक अगस्त को प्रारूप निर्वाचक सूची प्रकाशित होने के साथ ही दावा-आपत्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो एक सितंबर तक चलेगी। इस दौरान प्रविष्टियों में सुधार, नए नाम जोड़ने और नाम विलोपन का कार्य किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के पहले चरण के बाद प्रकाशित प्रारूप सूची सभी बीएलओ और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उपलब्ध करा दी गई है। आम नागरिक बीएलओ या दलों के बीएलए से संपर्क कर अपना नाम जांच सकते हैं। इसके साथ ही ऑनलाइन भी जानकारी देखी जा सकती है, जिसके लिए निर्वाचन आयोग की वेबसाइट या क्यूआर कोड स्कैन करने का विकल्प मौजूद है।
लोगों की सुविधा के लिए जिले के सभी 10 शहरी निकाय और 20 प्रखंड कार्यालयों में कुल 30 विशेष कैंप लगाए गए हैं। इन कैंपों में ड्राफ्ट सूची में नाम जांचने, दावा-आपत्ति दर्ज करने, फॉर्म भरने और ऑनलाइन प्रक्रिया की जानकारी देने की वन-स्टॉप सुविधा उपलब्ध कराई गई है। स्वीप के वरीय प्रभारी सह डीडीसी यतेंद्र कुमार पाल ने बताया कि राजनीतिक दलों के साथ नियमित बैठकें कर सूची की जांच और आवश्यक सुधार किया जा रहा है। प्रचार रथ आकर्षक बैनर, फ्लैक्स, ऑडियो सिस्टम और हैंडबिल के माध्यम से पंचायत और प्रखंड स्तर तक सूचना पहुंचाएगा।
उप निर्वाचन पदाधिकारी जावेद इकबाल ने दावा-आपत्ति की प्रक्रिया स्पष्ट करते हुए कहा कि यदि सूची में नाम है तो विवरण की जांच करें, त्रुटि होने पर फॉर्म-8 भरें। नाम दर्ज न होने पर फॉर्म-6 और नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 जमा करें। स्वीप के नोडल पदाधिकारी सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रविन्दर कुमार ने बताया कि सभी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जिन्हें voters.eci.gov.in वेबसाइट, ECINET ऐप, क्यूआर कोड या टोलफ्री नंबर 1950 के जरिए प्राप्त किया जा सकता है।