कर्तव्यहीनता पर कार्रवाई, सारण में पुलिस उपनिरीक्षक निलंबित!
सारण (बिहार): संदेहास्पद कार्यशैली और कर्तव्य के प्रति लापरवाही के आरोपों की जांच के बाद सारण पुलिस प्रशासन ने एक पुलिस पदाधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई उस नीति के तहत की गई है, जिसके अंतर्गत जिले में दोषी पाए जाने वाले पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कठोर कदम उठाए जा रहे हैं।
मामला इसुआपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा है। डटरा पुरसौली निवासी अरुण कुमार, पिता-मिथलेश राय द्वारा सारण के वरीय पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर शिकायत की गई थी कि उनके भाई अशोक कुमार को इसुआपुर थाने में पदस्थापित डायल-112 के पु०अ०नि० चंदन सिंह द्वारा दिनांक 19 जून 2025 को बेवजह थाना पर बैठाकर रखा गया और उन्हें छोड़ने से इनकार किया गया।
इस आरोप की जांच मशरख अंचल के अंचल पुलिस निरीक्षक से कराई गई। जांच में यह तथ्य सामने आया कि उपनिरीक्षक चंदन सिंह द्वारा वादी के भाई को बिना किसी वैध कारण के थाना पर बैठाया गया और इस संबंध में थाना दैनिकी में कोई सनहा या विवरण दर्ज नहीं किया गया। यह आचरण न केवल कर्तव्यहीनता का प्रतीक है, बल्कि अनुशासनहीनता और संदेहास्पद व्यवहार को भी दर्शाता है।
जांच प्रतिवेदन के आधार पर वरीय पुलिस अधीक्षक सारण ने उपनिरीक्षक चंदन सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और उनसे पाँच दिनों के भीतर विभागीय कार्रवाई के विरुद्ध स्पष्टीकरण मांगा गया है।
पुलिस प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि जिले में कानून से ऊपर कोई नहीं है। गलत कार्य करने वाले पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाती रहेगी, जबकि उत्कृष्ट सेवा देने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। आमजन से अपील की गई है कि यदि किसी पुलिसकर्मी द्वारा अनुचित व्यवहार किया जाता है, तो वे निःसंकोच उच्च अधिकारियों को सूचित करें।