गंभीर अपराध में दो अभियुक्तों को पांच वर्ष की सश्रम कारावास और एक-एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा!
सारण पुलिस की तत्परता से त्वरित न्यायालय में हुई सुनवाई, नहीं भरने पर अतिरिक्त छह माह की सजा भी तय!
सारण (बिहार): सारण जिले में चिन्हित त्वरित विचारण के तहत आज एक महत्वपूर्ण मामले में न्यायालय ने दो अभियुक्तों को पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास और एक-एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला रसूलपुर थाना कांड संख्या 78/22 से जुड़ा हुआ है, जो कि महानिबंधक के एक गंभीर कांड के अंतर्गत आता है।
पुलिस अधीक्षक कार्यालय, सारण से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार वर्ष 2025 में चिन्हित गंभीर अपराधों में त्वरित न्यायिक प्रक्रिया चलाई जा रही है। इसमें पुलिस, अभियोजन और न्यायालय के बीच समन्वय के जरिए शीघ्रता से न्याय दिलाने की कोशिश की जा रही है।
मामले का संक्षिप्त विवरण
कांड संख्या 78/22, दिनांक 25.03.22, धारा 30(3) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत दर्ज हुआ था। अभियुक्तों पर शराब से जुड़ी गंभीर धाराओं में मुकदमा चलाया गया था। न्यायालय द्वारा मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर उन्हें यह सजा सुनाई गई।
अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त सजा
दोनों अभियुक्तों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यदि वे यह राशि अदा नहीं करते हैं, तो उन्हें छह महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
सजा पाने वाले अभियुक्तों के नाम:
1. परमानंद मांझी, पिता– सीताराम मांझी, ग्राम– रसूलपुर, थाना– रसूलपुर, जिला– सारण।
2. रविशंकर मांझी, पिता– परमानंद मांझी, ग्राम– रसूलपुर, थाना– रसूलपुर, जिला– सारण।
सारण पुलिस का लक्ष्य: अपराध के विरुद्ध त्वरित न्याय
सारण पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने कहा है कि गंभीर मामलों में शीघ्र न्याय दिलाना प्राथमिकता है, और इसी क्रम में पुलिस, अभियोजन और न्यायालय के तालमेल से यह सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस ने यह भी बताया कि आगे भी ऐसे गंभीर मामलों में न्यायालय में त्वरित विचारण कराकर अभियुक्तों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए प्रयास जारी रहेंगे।