सारण पुलिस की अपराध गोष्ठी का हुआ आयोजन, दिये गये सख्त निर्देश।
सारण (बिहार): सारण समाहरणालय सभागार कक्ष में बुधवार को माह फरवरी 2025 का अपराध निरोध गोष्ठी आयोजित किया गया, जिसमें पुलिस उप-महानिरीक्षक सारण क्षेत्र छपरा, पुलिस अधीक्षक, सारण, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), 01 परि० पुलिस अधीक्षक, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक (मु०), पुलिस उपाधीक्षक, साइबर, 03 परि० पुलिस उपाधीक्षक, अंचल पुलिस निरीक्षक, थानाध्यक्ष एवं सभी शाखा प्रभारी तथा अभियोजन पदाधिकारी शामिल रहे। गोष्ठी में पुलिस उप-महानिरीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा, विधि-व्यवस्था, अनुसंधान की गुणवता एवं कांडो के निष्पादन तथा Citizen Centric Policing के साथ-साथ आगामी होली, ईद एवं रामनवमी पर्व के अवसर विधि-व्यवस्था संधारण हेतु विभिन्न दिशा-निर्देश दिये गये, जिसमें से कुछ प्रमुख निर्देश निम्नांकित है:-
1. सभी थानाध्यक्ष को होली पर्व को लेकर मद्यनिषेध विशेष अभियान चलाकर शराब के निर्माण, बिक्री एवं कारोबार के विरूद्ध कार्रवाई करने एवं इस दौरान दियारा क्षेत्र में Drone एवं खोजी श्वान दस्ता का उपयोग कर कार्रवाई करने हेतु आदेशित किया गया है।
2. सभी थानाध्यक्ष को होली पर्व को लेकर विशेष अभियान चलाकर ड्रग निरीक्षक / फूड निरीक्षक के साथ सभी होम्यापेथिक क्लिनिकों की जांच करने हेतू आदेशित किया गया है।
3. ट्रेनों के आवागमन पर विशेष निगरानी रखकर एवं पेट्रोलिंग कर इन जगहों पर शराब के विरूद्ध लगातार छापामारी करने हेतु आदेशित किया गया है।
4. सभी थानाध्यक्ष को थानाक्षेत्र में संवेदनशील जगहों पर विशेष निगरानी रखने हेतु आदेशित किया गया है।
5. गृह भेदन, चोरी एवं छिनतई जैसे बढ़ते अपराध को रोक-थाम हेतु सभी थानाध्यक्ष को गश्ती करने हेतु निर्देशित किया गया है।
6. सभी थानाध्यक्ष अपने-अपने थानार्न्तगत बैंक, सी०एस०पी०, ज्वेलरी दुकानों के सुरक्षा हेतु मोटरसाईकिल दस्ता द्वारा कड़ी निगरानी रखने हेतु निर्देशित किया गया है।
7. वाहन चेकिंग एवं रात्रि गश्ती के दौरान मास्क, गमछा, मुफलर लगाये संदिग्ध व्यक्तियों एवं बाईकर्स गैंग पर कड़ी निगरानी से चेकिंग करने हेतु निर्देशित किया गया है।
8. सभी थानाध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्र में गश्ती के दौरान लगातार भ्रमणशील रहेंगे तथा कुछ भी गड़बड़ी होने पर ए०सी०आर० में अंकित करेंगे।
9. प्रत्येक रविवार को 12:00 बजे से 02:00 बजे तक सभी थाना में गुंडा परेड आयोजित करवाने हेतु आदेशित किया गया है।
10. सभी थानाध्यक्ष सक्रिय अपराधकर्मियों, जेल से छुटे अपराधकर्मियों एवं फिरारियों की सूची को अद्यतन करते हुये नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें।
11. सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को कम से कम 05 सी0सी0ए0-2 का प्रस्ताव भेजने हेतु निर्देशित किया गया है।
12. सभी थानाध्यक्ष को 11:00 बजे से 01:00 बजे तक थाना पर रहने का निर्देश दिया गया है, इस बीच कोई घटना होने पर अपने-अपने थाना में अपर थानाध्यक्ष या सक्षम पदाधिकारी को थाना पर उपस्थित रहने हेतु आदेशित करने का निर्देश दिया गया है।
13. ERSS के तहत कंट्रोल रूम से प्राप्त होने वाली समस्याओं पर हर हाल में 20 मिनट के अंदर Response करें।
14. पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मी थानों में आने वाले आगंतुको से नम्र एवं शालीन व्यवहार रखें एवं उनकी समस्याओं को जानकर त्वरित निष्पादन करायें।
15. कर्तव्य पर तैनात प्रत्येक पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी हमेशा वर्दी मे रहें एवं उनका टर्न आउट उच्च कोटि का हो।
16. प्रत्येक थानाध्यक्ष प्रतिदिन थाना में आने वाले आगंतुकों की समस्याओं को सुनकर उनका नियमानुसार उचित निवारण करें।
17. पासपोर्ट एवं चरित्र सत्यापन हेतु प्राप्त आवेदनों का निर्धारित समयावधि के अंदर निष्पादन करें। लापरवाही या शिथिलता पाये जाने पर सम्बंधित के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।
18. प्रत्येक शनिवार थाना में आयोजित होने वाले भूमि-विवाद बैठक में भूमि-विवाद से सम्बंधित प्राप्त मामलो का निपटारा करें।
19. सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रत्येक थाना से एक-एक कांड को स्पीडी ट्रायल के लिए कांड चिन्हित करने हेतु निर्देशित किया गया है।
20. पुलिस पर हमला करने वालों के विरूद्ध कड़ी कारवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है।
21. एस०सी० / एस०टी० एक्ट के कांडो में त्वरित निष्पादन करते हुए अधिक से अधिक गिरफ्तारी करने हेतु निर्देशित किया गया है।
22. लंबित कांडो में जमानत नहीं करवाने वाले अभियुक्तों के विरूद्ध कुर्की की कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है।
23. बालू के अवैध खनन, परिवहन, भंडारण, शराब कारोबार एवं जमीन विवाद तथा अन्य अवैध गतिविधियों में किसी भी पुलिस पदाधिकारी, कर्मी की संलिप्तता पाये जाने पर उनके विरूद्ध कठोर अनुशासनिक, विधिक कार्रवाई की जाएगी।
24. इस दौरान सभी थानाध्यक्ष / अंचल पुलिस निरीक्षक/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को पुलिस महानिदेशक महोदय, बिहार, पटना द्वारा दिए छः मूल मंत्रों (यथा सयम, सार्थक, संवेदनशील, शक्ति, सत्यनिष्ठा, स्पीडी ट्रायल) से अवगत कराते हुए उसके अनुपालन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया।
25. माह-फरवरी में कुल 1119 (ग्यारह सौ उन्नीस) अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें हत्या के कांड में-20, हत्या के प्रयास में-46, दहेज हत्या के कांड में-06, लूट के कांड में-09, डकैती कांड में-08, आर्म्स अधि० के कांड में-14, हर्ष फायरिंग के कांड में-01, अपहरण के कांड में-24, पॉक्सो के कांड में-02, बलात्कार के कांड में-05, एस०सी० एक्ट के कांड में-31, पुलिस पर हमला के कांड में-49, आई०टी०एक्ट० अधि०-03, अन्य विशेष प्रतिवेदित कांड में 57, चोरी में-06, खनन के कांड में-18, मद्यनिषेध में-599, वारंट में-195 तथा अन्य कांडों में 26 अभियुक्त शामिल हैं। इस अवधि में लंबित वारंट के निष्पादन को दृष्टिगत रखते हुए वारंट-1184 एवं कुर्की-45 का निष्पादन किया गया।