BPSC शिक्षकों के गलत प्रविष्टि के सुधार के लिए आदेश जारी!
पटना (बिहार): बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) द्वारा एवं विज्ञापन संख्या 27/2023 द्वारा अनुशंसित विद्यालय अध्यापकों के नाम, पता आदि में गलत प्रविष्टि के कारण सुधार के लिए माध्यमिक शिक्षा के निदेशक योगेन्द्र सिंह द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश जारी कर दिया गया है।
जारी पत्र के अनुसार बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या-26/2023 एवं विज्ञापन संख्या 27/2023 द्वारा अनुशंसित कतिपय विद्यालय अध्यापकों द्वारा साईबर कैफे में परीक्षा आवेदन भरते समय नाम, पता आदि में गलत प्रविष्टि होने के कारण, उनका नियुक्ति पत्र, एच०आर०एम०एस०, ई० शिक्षा कोष, सेवापुस्तिका आदि जगहों पर गलत प्रविष्टि होने के कारण उन्हें कठिनाई उत्पन्न हो रही है। भविष्य में और भी अधिक कठिनाई होने की संभावना है।
अतः इस संबंध में समीक्षोपरांत यह निदेश दिया गया है कि इस प्रकार के विद्यालय अध्यापकों का सभी मूल प्रमाण पत्र के साथ कार्यपालक दण्डाधिकारी से प्राप्त शपथ पत्र का समीक्षोपरांत पूर्णतः संतुष्ट होने के पश्चात् उनके नियुक्ति पत्र में सुधार करते हुए अन्य आवश्यक जगहों पर सुधार करना सुनिश्चित करेंगे। इस कार्य में किसी भी तरह के शिथिलता/अनियमितता पाये जाने पर सारी जवाबदेही नियुक्ति प्राधिकार की होगी।