एसीएस ने किया विद्यालय का औचक निरीक्षण, अनियमितता के विरुद्ध बीईओ निलंबित!
///जगत दर्शन न्यूज
सिवान (बिहार): बिहार सरकार शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय) ने सिवान जिले के भगवानपुर हाट के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया है।
इस संबंध में बताया जाता है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, सिवान के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक 12.09.2024 को अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, जिला कार्यक्रम पदाधिकरी (स्था०), सिवान एवं उनके द्वारा उत्क्रमित मध्य विद्यालय, माघर, सहायता प्राप्त मध्य विद्यालय, माघर एवं उच्च विद्यालय, माघर के निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय, माघर में कुल 10 शिक्षक उपस्थित पाए गये जबकि 04 शिक्षक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गये। वर्ग कक्ष खाली रहने के बावजूद छात्र/छात्राओं को पेड़ के नीचे बैठा पाया गया। वर्ग कक्ष के ब्लैक बोर्ड का कालीकरण नहीं कराया गया था और न ही चौक एवं डस्टर उपलब्ध था।
वहीं सहायता प्राप्त मध्य विद्यालय, माघर में पी०एम० पोषण योजना का सफल संचालन नहीं किया जा रहा है। उच्च विद्यालय, माघर में मध्यांतर के बाद बच्चों की उपस्थिति बहुत कम पाई गई जबकि उपस्थिति पंजी में अधिक बच्चों की उपस्थिति बनी हुई थी। सभी विद्यालयों में साफ-सफाई का अभाव दिखा।
इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा के निदेशक पंकज ने पत्र जारी कर कहा है कि इससे स्पष्ट होता है कि श्री श्रवण कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, भगवानपुर हॉट, सिवान के द्वारा विद्यालयों का सही ढंग से निगरानी एवं अनुश्रवण नहीं किया जाता है जो सरकारी आदेश का उल्लंघन है। अतः श्री श्रवण कुमार द्वारा अपने कर्त्तव्य का समुचित निवर्हन नहीं किए जाने के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा-संशोधित) के सुसंगत प्रावधानों के तहत तत्त्काल प्रभाव से श्री श्रवण कुमार को निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय - कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोपालगंज निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०), गोपालगंज द्वारा स्थापना मद से किया जाए। श्री कुमार के विरूद्ध प्रपत्र 'क' अलग से निर्गत किया जाएगा।