श्रमिकों को लाभ पाने के लिए निबंधन आवश्यक:- डीएम
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सारण (बिहार) संवाददाता सत्येन्द्र कुमार शर्मा: बिहार सरकार की प्रमुख योजना श्रमिकों के लिये, लाभ पाने के लिए मजदूरों का निबंधन कराना आवश्यक है। उक्त बातें डीएम सारण द्वारा कहा गया है जिलाधिकारी ने श्रम संसाधन विभाग के कार्यों की समीक्षा किया। जिलाधिकारी अमन समीर ने आज श्रम संसाधन विभाग के कार्यों की समीक्षा किया।
इस दौरान उन्होंने श्रम संसाधन विभाग द्वारा श्रमिकों के कल्याण हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं का व्यापक प्रचार कर अधिक से अधिक पात्र लोगों को लाभान्वित करने का निदेश दिया। बिहार भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार योजना के तहत जिला में अभीतक 80 हजार 955 श्रमिकों का निबंधन हुआ है। इसे और भी बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देने को कहा गया।
क्या है बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की कल्याणकारी योजनाएं?
मातृत्व लाभ - प्रसव के बाद 90 दिनों तक का वित्तीय लाभ
शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता- आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थानों के लिए पूर्ण शिक्षण शुल्क, बी.टेक, पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रमों के लिए क्रमशः 20हजार और 10 हजार रुपये तक
नकद पुरस्कार - मैट्रिकुलेशन के बाद दो बच्चों तक के लिए 25 हजार रुपये तक की पुरस्कार राशि
विवाह के लिए वित्तीय सहायता - विवाह हेतु 50 हजार रुपये तक की नगद सहायता
वार्षिक चिकित्सा - 3 हजार तक नगद
पेंशन - एक हजार नकद
इसके अलावा साइकिल क्रय योजना, औजार क्रय योजना, भवन मरम्मती अनुदान योजना
इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए राज्य के सभी 18 से 60 वर्ष के मजदूर योग्य हैं, चाहे उनका कार्यक्षेत्र बिहार में हो या बिहार से बाहर। इसके लिए उन्हें अपना पंजीयन करवाना होगा। पंजीयन Http://bocw.bihar.gov.in वेबसाइट पर कराया जा सकता हैं।