सारण: पदमुक्त मेयर राखी गुप्ता पर प्राथमिकी दर्ज!
/// जगत दर्शन न्यूज
सारण (बिहार): छपरा नगर निगम की पदमुक्त मेयर राखी गुप्ता पर नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज हो गई है। डीएम के आदेश पर जिला पंचायती राज पदाधिकारी राजू कुमार यह कार्रवाई हुई है। राखी गुप्ता के द्वारा दिये गए नामांकन वाले आवेदन में साक्ष्य छुपाने के आधार एफआईआर दर्ज हुआ है।
एफआईआर में ये है धाराएं!
निर्वाचन आयुक्त डॉ दीपक प्रसाद से मिले दिशा-निर्देश के बाद पूर्व मेयर के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस प्राथमिकी में राखी गुप्ता पर आईपीसी 420,467,468,471,120 (B) बिहार नगरपालिका अधिनियम 447 धारा लगाया गया है।
क्यो हुआ एफआईआर?
इस मामले में पंचायती राज पदाधिकारी ने कहा है कि राखी गुप्ता ने नगर निगम के मुख्य पार्षद के पद के नामांकन में दाखिल अभ्यर्थी के बायोडाटा में जानबूझकर एक षडयंत्र के तहत आम जनता, अपने प्रतिद्वंद्वियों और सरकार को धोखा देने के उद्देश्य से गलत हलफनामा देकर मुख्य पार्षद के पद पर निर्वाचित घोषित हुई थी।नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 18 के तहत अर्हता प्राप्त नहीं रहने के बावजूद भी आम जनता, प्रतिद्वंदियों और सरकार को धोखा देकर गलत हलफनामा दाखिल कर निर्वाचित होना नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 447 के तहत एक दण्डनीय अपराध है। ऐसे में राखी गुप्ता के खिलाफ विभिन्न अधिनियमों के में धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए।