भवन ऋण के संबंध में समायोजन, अदेय प्रमाण पत्र जारी करवाना आवश्यक!
झुंझुनू (राजस्थान) संवाददाता सुरेश सैनी: जिले के ऎसे राज्य कर्मचारी जिनको 1 अपे्रल 2004 से पूर्व भवन ऋण या मरम्मत अग्रीम जिला कलक्टर के माध्यम से स्वीकृत किए गए थे एवं अदेय प्रमाण पत्र अब तक बकाया है, वे कार्मिक वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग के निर्देशानुसार अपने सभी लम्बित प्रकरणों के निस्तारण के लिए कोषालय से सम्पर्क करें। कोषाधिकारी दीपिका सोहू ने बताया कि उपरोक्त परिपत्र की दिनांंक से तीन माह तक अपने भवन ऋण के संबंध में समायोजन, अदेय प्रमाण पत्र जारी करवाना सुनिश्चित करें, ताकि उक्त भवन ऋणों का अंकमिलान एस.बी.आई. एस्क्रो खाते से कर राशि हस्तांतरित की जा सके।