कोरोना को लेकर बिहार लॉकडाउन की ओर
21 जनवरी तक के लिए बिहार में नए नियम
पटना (बिहार): राज्य में कोरोना के नए वैरिएंट ओमीक्रोंन ने बधाई चिंता। कोरोना के तीसरे लहर की मिल गयी है दस्तक। बिहार में भी बढ़ते मामलों को देखते हुए दिनांक 6 जनवरी से 21 जनवरी तक के लिए राज्य सरकार (आपदा प्रबंधन समूह) की बैठक समपन्न हुई जिसमें निम्नांकित बिंदुओं पर निर्णय लिए गए है:-
1. आवश्यक सेवाओ को छोड़ कर सभी दुकाने रात के 8 बजे तक खुली रहेंगी।
2. रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू जारी रहेगी।
3. कोचिंग हो या स्कूल-कॉलेज
कक्षा 9, 10, 11 एवम 12 वीं की क्लास 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे।
ऑनलाइन क्लास की प्राथमिकता देनी होगी।
4. क्लास 8 वीं तक के सभी क्लास ऑनलाइन ही चलेंगे।
5. सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थित के साथ खुलेंगे।
6. किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश कार्यालय में वर्जित रहेगा।
7. सभी पूजा स्थल श्रद्धालुओं के लिए अगले आदेश तक बन्द रहेंगे। सिर्फ पुजारी ही पूजा कर सकेंगे।
8. सिनेमा हॉल/ जिम/पार्क/ क्लब/ स्टेडियम/ स्वीमिंग पूल जैसे सार्वजनिक स्थल पूर्णतः बन्द रहेंगे।
9. रेस्टोरेंट/ ढाबे आदि अपनी क्षमता के 50% के साथ खुलेंगे।
10. शादी विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति तथा अन्तिम संस्कार में मात्र 20 व्यक्ति की ही अनुमति होगी।
11. सभी राजनीतिक/ सामुदायिक/ सांस्कृतिक सार्वजनिक आयोजनों में अधिकतम 50 व्यक्ति की ही अनुमति होगी। परंतु इसके लिए भी जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।
12. शॉपिंग मॉल पूर्णतः बन्द रहेँगे।