हत्या कांड में दो दोषियों को आजीवन कारावास: सारण में त्वरित विचारण का परिणाम
सारण (बिहार): गंभीर आपराधिक मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में सारण पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। वर्ष 2025 में गंभीर शीर्ष के कांडों को प्राथमिकता देते हुए त्वरित विचारण प्रक्रिया के तहत दरियापुर थाना कांड संख्या 07/20 में दर्ज हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–09 राजीव कुमार भारती की अदालत ने इस मामले में अभियुक्त बनारस राय और नुनु राय, दोनों पिता रामजीवन राय, निवासी रामपुर जैती, थाना दरियापुर, जिला सारण, को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और प्रत्येक 5-5 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर दोनों को 6-6 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
इस कांड में अनुसंधानकर्ता द्वारा उच्च गुणवत्ता वाला वैज्ञानिक और तथ्यात्मक अनुसंधान कर मामले को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से डॉक्टर और अनुसंधानकर्ता सहित कुल 8 साक्षियों की गवाही कराई गई।
अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व लोक अभियोजक सर्वजीत ओझा और सहायक अधिवक्ता समीर कुमार मिश्रा ने किया।
सारण पुलिस ने कहा कि गंभीर मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने तथा अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।
सारण पुलिस, दरियापुर कांड 07/20, हत्या मामला, आजीवन कारावास, त्वरित विचारण, अदालत फैसला, बनारस राय, नुनु राय
#SaranPolice #Dariyapur #CourtJudgement #MurderCase #LifeImprisonment #BiharNews #CrimeNews

