सारण में त्वरित न्याय की मिसाल: हत्या के एक आरोपी को आजीवन कारावास, मारपीट मामले में दो को 5-5 साल की सजा!
सारण (बिहार): सारण जिले में अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस प्रशासन की गंभीरता और न्यायिक प्रक्रिया की तत्परता एक बार फिर सामने आई है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जिले में गंभीर मामलों में त्वरित विचारण चलाया जा रहा है, जिसके तहत गुरुवार को दो अलग-अलग मामलों में तीन आरोपियों को दोषी पाते हुए कड़ी सजा सुनाई गई।
पहले मामले में नयागांव थाना कांड संख्या-142/23 (धारा 302 भा.दं.वि.) के अभियुक्त सत्येन्द्र कुमार उर्फ लोमड़ कुमार, पिता- राज किशोर राय उर्फ पहाड़ी राय, निवासी शोभेपुर, थाना- नयागांव, को हत्या का दोषी पाए जाने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-2 की अदालत ने आजीवन कारावास तथा 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं चुकाने पर उसे अतिरिक्त 6 माह की कारावास भुगतनी होगी।
वहीं, दूसरे मामले में भेल्दी थाना कांड संख्या-55/15 (धारा 341/323/324/307/379/504/506 भा.दं.वि.) के अभियुक्त सूरज राय (पिता- गुरूमौज राय) और विरेंद्र राय (पिता- सूरज राय), दोनों निवासी शोभेपुर, थाना- भेल्दी, को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-13 की अदालत ने 5-5 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
सारण पुलिस ने स्पष्ट किया है कि गंभीर आपराधिक मामलों में त्वरित कार्रवाई और प्रभावी न्याय सुनिश्चित करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पुलिस द्वारा साक्ष्य जुटाने से लेकर अभियोजन पक्ष की तत्परता ने इन मामलों में न्याय सुनिश्चित किया है।
पुलिस प्रशासन ने यह भी संकेत दिया है कि आगे भी गंभीर मामलों में इसी तरह त्वरित विचारण कराकर दोषियों को सजा दिलाने का अभियान जारी रहेगा।