2 अभियुक्तों को एक लाख रूपये अर्थदंड के साथ 5-5 वर्ष सश्रम कारावास की सजा!
///जगत दर्शन न्यूज
सारण (बिहार): विशेष उत्पाद न्यायालय द्वारा मशरक थाना कांड सं0-283/23 के 2 अभियुक्तों को 5-5 वर्ष सश्रम कारावास के दण्ड एवं एक लाख रूपये अर्थदंड की सुनाई गई सजा।
सारण जिलान्तर्गत अपराध के मुख्य शीर्ष के अभियुक्तों सहित मद्यनिषेध एवं अन्य कांडों के अभियुक्तों के विरूद्ध सारण पुलिस के सहयोग से माननीय न्यायालय द्वारा समुचित कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश श्री अतुल वीर सिंह द्वारा मशरक थाना कांड सं0-283/23, दिनांक-31.05.23, धारा-30 (ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधि० के 02 अभियुक्त प्रभुनारायण सिंह उर्फ दीपरंजन सिंह और मनीष कुमार सिंह को 05-05 वर्ष के सश्रम कारावास के दण्ड एवं 1 लाख रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदण्ड भुगतान नही किये जाने की स्थिति में दोषसिद्धि दोनों अभियुक्तों को 01-01 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है।