102 वाहनों के परमिट हुए रद्द, अब करना होगा ये उपाय!

///जगत दर्शन न्यूज
सारण (बिहार): क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा द्वारा निर्गत परमिट वाले वाहनों / बसों का आवश्यक कागजात यथा-फिटनेश, बीमा, प्रदूषण, टैक्स, VLTD आदि में से कोई न कोई कागजात अद्यतन नहीं होने की स्थिति में कुल 167 वाहन के स्वामियों को दिनांक 18.09.2024 को व्यक्तिगत रूप से नोटिस / पत्र भेजते हुए उन्हें अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजातों, जिसकी वैद्यता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लेने हेतु निदेशित किया गया था। साथ ही एतद् संबंधी प्रेस विज्ञप्ति / सूचना का प्रकाशन स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों, कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं कार्यालय के वेबसाईट (www.sarandivision.bih.nic.in) पर भी कराकर वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया था तथा जिन वाहन स्वामियों को भेजे गये नोटिस वापस कार्यालय में लौट गया था, उसका भी प्रकाशन कार्यालय के वेबसाईट पर किया गया। परन्तु इसके बावजूद भी दिनांक 13.11.2024 तक कुल 102 वाहनों / बसों के स्वामियों द्वारा अपने वाहन का आवश्यक कागजात यथा-फिटनेश, बीमा आदि अद्यतन नहीं कराया गया।
कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग 50 दिनों के बाद भी वाहन का आवश्यक कागजात अद्यतन नहीं कराये जाने के कारण मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के आलोक में प्राधिकार द्वारा उक्त 102 वाहनों / बसों का परमिट दिनांक 14.11.2024 को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया एवं उक्त परमिटों का टाईम स्लॉट Free कर दिया गया।
अब करना होगा ये काम!
परमिट रद्द किये गये वाहनों के स्वामी यदि चाहे तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रिया अनुसार रिक्त टाईम स्लॉट हेतु आवेदन कर सकते है। आवेदन नियमानुसार सही पाये जाने एवं किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में परमिट स्वीकृत किया जायेगा।
आप कैसे कार्रवाई से बच सकते है?
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा अन्तर्गत परिचालित होने वाले वाहनों का आवश्यक कागजात यथा-फिटनेश, बीमा, प्रदूषण, टैक्स, VLTD आदि अद्यतन रखा जाय। बिना अद्यतन कागजात के वाहन का परिचालन करना नियमानुकूल नहीं है। विशेष अभियान चलाकर वाहनों की कागजात एवं परमिट आदि का सघन जॉच की जा रही है। बिना अद्यतन कागजात एवं बिना बैद्य परमिट का वाहन परिचालित करते हुए पकड़े जाने पर अधिकतम जुर्माना के साथ-साथ नियमानुसार परमिट निलम्बन / रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।