टेम्पू पर भारी मात्रा में देशी शराब के साथ दो अभियुक्त गिरफ्तार!
सारण (बिहार): जिले के कोपा एवं भेल्दी थानान्तर्गत कुल-275 लीटर देशी शराब के साथ एक टेम्पू जप्त कर दो अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।
इस संबंध में बताया जाता है कि पुलिस अधीक्षक, सारण के निर्देशन में सारण पुलिस द्वारा ज़िले में अवैध शराब का सेवन, निर्माण, बिक्री, भण्डारण, परिवहन, शराब तस्करों एवं शराब कारोबारियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में रविवार को कोपा थाना को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम छपरा के तरफ से एक व्यक्ति टेम्पू से देशी शराब ले कर जा रहा है। उक्त सूचना पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए बसडिला मोड़ के पास वाहन चेकिंग प्रारंभ किया। वाहन चेकिंग के क्रम में उक्त टेम्पू को कुल 200 ली० देशी शराब के साथ जप्त कर एक अभियुक्त रोहित कुमार, पिता- फागू मांझी, ग्राम गांधी चौक तेलपा, थाना- नगर, जिला- सारण को गिरफ्तार किया। इस संबध में कोपा थाना कांड सं0-168/24 दिनांक-29.09.2024 धारा-30 (ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधि० दर्ज किया गया। इस कांड में संलिप्त शराब तस्करों / कारोबारियों की गिरफ्तारी हेतु अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।
वहीं शनिवार को भेल्दी थाना को गूप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति ग्राम लगनपुरा, थाना- भेल्दी, जिला- सारण के द्वारा अपने दलान के बगल में झोपड़ी के पिछे देशी शराब बेच रहा है। उक्त सूचना पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए उक्त स्थान पर पहुँच कर छापेमारी प्रारंभ किया। छापामारी के क्रम में 64.40 लीटर देशी शराब बरामद किया। पुनः थाना वापस लौटने के क्रम में गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जलालपुर नहर के पास अपने झोपड़ी के बगल में देशी शराब बेच रहा है। जलालपुर नहर पहुँच कर छापामारी प्रारंभ किया। छापामारी के क्रम में 11.20 लीटर देशी शराब बरामद कर रंधीर कुमार मिश्रा, पिता धर्मनाथ मिश्रा, ग्राम जलालपुर, थाना- भेल्दी, जिला- सारण को गिरफ्तार किया। इस संबंध में भेल्दी थाना कांड सं0-313/24, दिनांक-28.09.24 धारा-30 (ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधि० दर्ज किया गया। इस कांड में संलिप्त शराब तस्करों / कारोबारियों की गिरफ्तारी हेतु अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।
टीम में शामिल पुलिस पदाधिकारी :-
1. पु०अ०नि० लालबाबु प्रसाद थानाध्यक्ष कोपा थाना एवं थाना के अन्य कर्मी।
2. पु०अ०नि० संदीप कुमार थानाध्यक्ष भेल्दी थाना एवं थाना के अन्य कर्मी।