सारण में शिक्षकों को एक सप्ताह में लौटानी होगी दोहरे वेतन की राशि, जिला शिक्षा विभाग ने जारी किया निर्देश
प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापकों को आदेश; जांच में अधिक भुगतान मिलने पर होगी कठोर दंडात्मक कार्रवाई
सारण (बिहार) संवाददाता धर्मेंद्र रस्तोगी: सारण जिले में प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक के पद पर कार्यरत रहते हुए नियोजित शिक्षक के वेतन मद में भी राशि प्राप्त करने वाले शिक्षकों को अब अतिरिक्त भुगतान की राशि वापस करनी होगी। जिला शिक्षा विभाग ने ऐसे शिक्षकों को एक सप्ताह के भीतर राशि जमा करने का निर्देश दिया है।
जिला शिक्षा पदाधिकारी, सारण के कार्यालय से जारी पत्र के अनुसार, जिले के प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत कई शिक्षकों द्वारा अलग-अलग पदों पर कार्यरत रहने के दौरान नियोजित शिक्षक या विशिष्ट शिक्षक के वेतन मद में भी राशि प्राप्त किए जाने की जानकारी सामने आई है। विभाग के अनुसार, इनमें से कुछ शिक्षकों ने अब तक अतिरिक्त प्राप्त राशि वापस नहीं की है।
इस मामले को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने संबंधित शिक्षकों को एक सप्ताह के अंदर अतिरिक्त प्राप्त वेतन की राशि जमा करने का निर्देश दिया है। राशि डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) या बैंकर्स चेक के माध्यम से जमा करनी होगी। यह राशि DPO Establishment, Saran के नाम से देय होगी और इसे छपरा, सारण में भुगतान योग्य बनाना होगा। राशि जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करानी है।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि जांच के दौरान यदि किसी शिक्षक द्वारा निर्धारित वेतन से अधिक राशि प्राप्त किए जाने की पुष्टि होती है, तो संबंधित शिक्षक के विरुद्ध कठोर दंडात्मक एवं विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
इस संबंध में जारी पत्र की प्रतिलिपि जिले के सभी प्रधानाध्यापकों, प्रभारी प्रधानाध्यापकों, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है। वहीं, पत्र की प्रतिलिपि जिलाधिकारी, सारण को भी सूचना के लिए समर्पित की गई है।
पत्र हुआ जारी


